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निवेशक सुरक्षा क्या है

निवेशक सुरक्षा क्या है
प्राप्‍त सभी शिकायतों को क्रमानुसार पूरे विवरण के साथ एक रजिस्‍टर में दर्ज किया जाए जैसे कि शिकायत की संख्‍या एवं तारीख, प्राप्ति की तारीख, शिकायत में उल्लिखित आरोप /विषयवस्‍तु का सारांश ।

व्‍हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी अपने सभी क्रियाकलापों एवं प्रचालनों में नैतिकता, सत्‍य निष्‍ठा एवं व्‍यावसायिकता के उच्‍चतम मानदंडों हेतु प्रतिबद्ध है जोकि आचार-व्‍यवहार में हैं और भ्रष्‍टाचार, कदाचार तथा कंपनी के कर्मचारियों/ अधिकारियों के द्वारा आधिकारिकता के दुरूपयोग को समूल मिटाने हेतु प्रणाली एवं प्रक्रमण में पारिभाषित हैं। कंपनी कर्मचारी/अधिकारियों, उपभोक्‍ताओं तथा कंपनी के संपर्क में आने वाली आम जनता के प्रतिनिधियों/सदस्‍यों के साथ काम काज एवं लेन-देन हेतु एक खुली एवं पारदर्शी प्रणाली को प्रोत्‍साहित करती है।

भारत सरकार ने 21 अप्रैल, 2004 को ‘‘लोकहित प्रकटीकरण तथा सूचना प्रदाता संरक्षण’’ (‘Public Interest Disclosures & Protection of Informer’ (PIDPI) का एक प्रस्‍ताव परित किया था जिसके तहत लिखित शिकायतें अथवा किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रकटीकरण अथवा कार्यालय के दुरूपयोग की लिखित प्राप्‍त करने तथा उन पर यथानुकूल कार्रवाई संस्‍तुत करने के लिए केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग को ‘’निर्दिष्‍ट एजेंसी’’ के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस परिप्रेक्ष्‍य में केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) का न्‍यायिक क्षेत्र केन्‍द्रीय सरकार के कर्मचारियों अथवा केन्‍द्र सरकार के द्वारा स्‍थापित कोई भी निगम या किसी भी केन्‍द्रीय अधिनियम के अधीन संस्‍थाओं, सरकारी कंपनियों, समितियों या केन्‍द्र सरकार द्वारा नियंत्रित या स्‍वामित्‍व वाली स्‍थानीय निकायों त‍क परिसीमित हैं।

कंपनी के स्‍तर पर प्रचालन की रूपात्‍मकता :

जैसा कि सरकारी कंपनियां ‘‘लोकहित प्रकटीकरण तथा सूचना प्रदाता संरक्षण’’ (‘Public Interest Disclosures & Protection of Informer’ (PIDPI) के अंतर्गत आवृत हैं, तदनुसार आईआईएफसीएल के लिए यह अ‍पेक्षित है कि वह अपने कर्मचारियों, अधिकारियों तथा आम जनता के लिए केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा यथा प्रस्‍थापित निवेशक सुरक्षा क्या है ’सूचना प्रदाता(व्‍हिसल ब्लोअर) नीति’’ के अभिप्राय को प्रचारित करे और इस नीति का निहितार्थ भी कथोक्‍त नीति के समान हो। एतद् द्वारा सभी संबद्धों को संसूचित किया जाता है कि ’सूचना प्रदाता(व्‍हिसल ब्लोअर) निवेशक सुरक्षा क्या है नीति’’ के तहत की गई कोई भी शिकायत निम्‍नलिखित पहलुओं के अंतर्गत अनुपालित की जानी चाहिए :

शिकायत कर्ता को ’’सूचना प्रदाता(व्‍हिसल ब्लोअर)’’ के रूप में जाना जाएगा और नीति को ’’सूचना प्रदाता(व्‍हिसल ब्लोअर) नीति’’ के रूप में जाना जाएगा। सूचना प्रदाता(व्‍हिसल ब्लोअर) की गोपनीयता को सामान्‍यतया अनुरक्षित रखा जाएगा।

शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया

  1. अज्ञात/छद्म नाम वाली शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
  2. शिाकायत से संबंधित विषय(सामग्री) ध्‍यानपूर्वक तैयार की जानी चाहिए, ताकि उसमें शिकायतकर्ता की पहचान का ब्‍यौरा या सुराग प्रकट न हो। हालांकि, शिकायत का विवरण सुस्‍पष्‍ट तथा प्रमाणनीय/सत्‍यापनीय होना चाहिए।
  3. शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रखने के क्रम में, कोई भी पावती जारी नहीं की जाएगी और सूचना प्रदाता(व्‍हिसल ब्लोअर) को सलाह दी जाती है कि वह अपने हित को ध्‍यान में रखते हुए कंपनी के साथ आगे के पत्राचार में शामिल न हो। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि मामले के तथ्‍यों के सत्‍यापनीय होने की दशा में, कंपनी आवश्‍यक कार्रवाई करेगी, जैसा कि भारत सरकार के संकल्‍प में बताया गया है। यदि कोई भावी स्‍पष्‍टीकरण अपेक्षित होगा तो कंपनी शिकायतकर्ता के साथ संपर्क करेगी।

कोई भी शिकायत जो कि सूचना प्रदाता(व्‍हिसल ब्लोअर) नीति के अंतर्गत की गई है, निम्‍नलिखित पहलुओं का अनुपालन करना चाहिए :-

अन्‍य पहलू :

  1. सूचना प्रदाता(व्‍हिसल ब्लोअर) निवेशक सुरक्षा क्या है की पहचान को गोपनीय(आवृत) रखने के क्रम में, सूचना प्रदाता(व्‍हिसल ब्लोअर) को सलाह दी जाती है कि यदि वह अनुस्‍मारक भेजने के लिए प्रवृत्‍त है तो उसे ठीक वही पत्राचार की प्रविधि का अनुपालन करना चाहिए जैसा कि ऊपर बताया गया है।
  2. इस नीति के अंतर्गत एक कर्मचारी(सूचना प्रदाता(व्‍हिसल ब्लोअर) के द्वारा शिकायत करने पर बदले के भाव उसके खिलाफ कोई भी विपरीत कार्मिक कार्रवाई संस्‍तुत अथवा क्रियान्वित नहीं की जाएगी। हालांकि, उसे अपने दुर्व्‍यवहार के लिए संरक्षित नहीं किया जाएगा। जिसको उसके एक सूचना प्रदाता(व्‍हिसल ब्लोअर) के रूप प्रकटीकरण से नहीं जोड़ा जाए।
  3. यदि एक कर्मचारी जानबूझ कर अनैतिक एवं अनुचित व्‍यवहार के साथ गलत दोषारोपण करता है या गलत व्‍यवहार के लिए दोषी है, तो वह अनुशासनात्‍मक कार्यवाही का मामला है और इस नीति के अंतर्गत संरक्षित नहीं किया जाएगा।

CM योगी बोले- अपराधियों के खिलाफ सरकार के सख्त रुख से उद्योगों के लिए UP निवेशकों का पसंदीदा राज्य बना

Published: November 22, 2022 7:27 PM IST

CM Yogi says, govt`s tough stand against criminals, UP become favorite state of investors for industries

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंगलवार को नई दिल्ली में अगले साल 10 से 12 फरवरी को होने वाले उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के बारे में जानकारी दी.

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के अपराध और अपराधियों के खिलाफ कड़े रुख से उद्योग के बीच सुरक्षा का भाव आया है. उन्होंने राज्य में होने वाले निवेशक सम्मेलन की जानकारी देते हुए यह बात कही. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पारदर्शी नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है. इससे कारोबार करना सुगम हुआ है. उन्होंने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 18 देशों में प्रचार-प्रसार और बैठकें आयोजित करने की घोषणा की.

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राजधानी लखनऊ में अगले साल 10 से 12 फरवरी को होने वाले उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि यह सम्मेलन आर्थिक विकास में सहयोग के लिये वैश्विक औद्योगिक दुनिया को एक एकीकृत मंच प्रदान करने में उपयोगी होगा. राज्य सरकार ने सम्मेलन के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने को लेकर 18 देशों और देश के सात शहरों में विभिन्न बैठकों और प्रचार-प्रसार की योजना बनायी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मेलन के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है.

Delhi | With the help of this flagship investment summit state government’s aim is to make Uttar Pradesh’s investment attractive among the investors’ group & to gather opportunities for the overall development of the state: CM Yogi Adityanath at Global Investors Summit-2023 pic.twitter.com/c5wQh3ZAIN — ANI (@ANI) November 22, 2022

UP का 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश वृद्धि इंजन के रूप में काम करेगा. राज्य ने भी अगले पांच साल में 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है. सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए करीब 25 नीतियां बनाकर नीति आधारित राजकाज के जरिये औद्योगिक विकास को लेकर परिवेश तैयार करने हेतु कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कई औद्योगिक परियोजनाओं पर काम कर रही है.

सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है. इसके तहत, छह निवेशक सुरक्षा क्या है केंद्रों… आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में से अलीगढ़ केंद्र का उद्घाटन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं. जबकि अन्य केंद्रों पर भूमि आवंटन का काम जारी है.

निवेशकों के लिए चीजें सुलभ बनाने को लेकर निवेश सारथी शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास राज्य का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क का उद्घाटन किया गया है. इसी तरह यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में फिल्मसिटी, खिलौना पार्क, कपड़ा पार्क, हस्तशिल्प पार्क और लॉजिस्टिक्स केंद्र विकसित किये जा रहे हैं. उन्होंने निवेशकों के लिए चीजें सुलभ बनाने को लेकर ‘निवेश सारथी’ नाम से पोर्टल शुरू किया. उन्होंने शिखर सम्मेलन का प्रतीक चिह्न भी जारी किया. (भाषा)

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SEBI शेयर ब्रोकरों के लिये साइबर सुरक्षा नियम लाने की कर रहा तैयारी

SEBI शेयर ब्रोकरों के लिये साइबर सुरक्षा नियम लाने की कर रहा तैयारी

साइबर सुरक्षा नियम का मकसद शेयर ब्रोकर के साथ-साथ निवेशक सुरक्षा क्या है निवेशक सुरक्षा क्या है उनके ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है.

कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) शेयर ब्रोकरों (Stock Brokers) के लिये साइबर सुरक्षा नियम (Cyber Security Framework) लाने की तैयारी में है. इससे साइबर धोखाधड़ी, आंकड़ों की चोरी और ट्रेडिंग खातों की हैकिंग के जोखिम की आशंका कम होगी. एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेम्बर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआई) के अध्यक्ष कमलेश शाह ने पीटीआई से कहा कि साइबर सुरक्षा को लेकर विधान का मकसद शेयर ब्रोकर के साथ-साथ उनके ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है. इसमें वे उपाय, प्रक्रियाएं और उपकरण शामिल हो सकते हैं, जो साइबर हमले को रोकने और साइबर मजबूती के मामले में सुधार को लेकर मददगार हैं.

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मार्केट रेगुलेटर SEBI का यह कदम निवेशकों के निवेशक सुरक्षा क्या है हितों की रक्षा के लिये किये जा रहे उपायों का हिस्सा है. सेबी ने दिशानिर्देश तैयार करने के लिये एक समिति बनाई है, जिसमें नियामक, शेयर बाजार और एएनएमआई के प्रतिनिधि शामिल हैं. प्रतिभूति बाजार निवेशक सुरक्षा क्या है में तेजी से हो रहे तकनीकी विकास से आंकड़ों की सुरक्षा और निजता बनाये रखने की एक चुनौती है. इसको देखते हुए शेयर ब्रोकरों के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा और साइबर मजबूती की जरूरत है.

एएनएमआई के अध्यक्ष कमलेश शाह ने कहा, शेयर ब्रोकर के पास निवेशकों के बहुत सारे महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे ऐसी सूचना को साइबर धोखाधड़ी तथा ट्रेडिंग खातों की हैकिंग के जोखिम से बचाएं ताकि निवेशकों को इसके कारण नुकसान उठाना नहीं पड़े. उन्होंने कहा कि समिति दिसंबर के अंत तक दिशानिर्देश का मसौदा सेबी को दे सकती है, लेकिन अंतिम रूप से नियमों के क्रियान्वयन में कम-से-कम एक साल का समय लग सकता है. शाह के अनुसार, समिति एक ऐसे समाधान पर काम कर रही है जो छोटे दलालों के लिए भी वहन करने योग्य होगा, अन्यथा ढांचे का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा.

शेयर ब्रोकरों के लिए साइबर सुरक्षा नियम लाएगा SEBI, निवेशकों के हित में लिया गया फैसला

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बिज़नेस न्यूज डेस्क - बाजार नियामक सेबी शेयर दलालों के लिए साइबर सुरक्षा नियम लाने की प्रक्रिया में है। इससे साइबर धोखाधड़ी, डेटा की चोरी और ट्रेडिंग खातों की हैकिंग का खतरा कम होगा। इससे शेयरधारकों को भी फायदा होगा। एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआई) के अध्यक्ष कमलेश शाह ने कहा कि साइबर सुरक्षा पर नियम का उद्देश्य स्टॉक ब्रोकरों के साथ-साथ उनके ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। इसमें उपाय, प्रक्रियाएं और उपकरण शामिल हो सकते हैं जो निवेशक सुरक्षा क्या है साइबर हमलों को रोकने में मदद करते हैं और साइबर लचीलेपन में सुधार करते हैं। सेबी ने दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें नियामक, स्टॉक एक्सचेंज और एएनएमआई के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रतिभूति बाजार में तेजी से तकनीकी विकास डेटा सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक चुनौती पेश करता है। इसे देखते हुए स्टॉक ब्रोकर्स के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और साइबर मजबूती की जरूरत है।

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